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AAP नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा: राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ED जल्द कर सकती है गिरफ्तार
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नई दिल्ली3 मिनट पहले
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दिल्ली में AAP की सरकार में सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकता है।
गृह मंत्रालय ने ED की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था। दरअसल, जिस समय ये मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे। इसलिए BNS की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी।
AAP प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया, ‘यह कानून है कि विधायक, मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई, ईडी ने बिना परमिशन लिए केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली।’

18 अक्टूबर को तिहाड़ से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था।
4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में किया था।
उनके मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में CBI ने 2017 में मामला दर्ज किया था, इसके बाद ED ने जांच शुरू की थी। ED ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। इस बीच उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी। इस मामले वे 872 दिन तिहाड़ जेल में रहे।

जेल में सत्येंद्र जैन का हेड, बॉडी मसाज के वीडियो वायरल हुए थे दिल्ली की तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के चार वीडियो वायरल हुए थे। इन्हें CCTV फुटेज बताया गया था। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स सत्येंद्र जैन की फुट, हेड और बॉडी मजास कर रहा है। ये वीडियो 13 से 21 सितंबर 2022 के बीच के बताए गए
पहला वीडियो, 13 सितंबर

यह वीडियो 36 सेकेंड का है। इसमें सफेद टी-शर्ट पहने एक आदमी मंत्री के पैरों की मसाज कर रहा है। बेड पर लेटे हुए सत्येंद्र जैन कुछ पेपर देख रहे हैं। बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर आराम तकिया या मसनद भी दिखाई दे रहा है। उनके बेड पर भी आर्थोपेडिक पिलो जैसा तकिया नजर आ रहा है। एक तकिये पर रिमोट पड़ा है। कमरे में मिनरल वाटर की बोतलें भी दिख रही हैं।
दूसरा वीडियो, 14 सितंबर

यह वीडियो 26 सेकेंड का है। इसमें सत्येंद्र जैन आराम से बिस्तर पर लेटें हुए हैं और एक आदमी उनके पैर दबा रहा है। उनके कमरे में कुर्सी पर न्यूजपेपर या मैगजीन भी दिखाई दे रही है।
तीसरा वीडियो, 14 सितंबर

यह वीडियो भी 26 सेकेंड का है। इसमें सत्येंद्र जैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति उनके सिर की मसाज कर रहा है। कमरे में एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी चप्पलें नजर आ रही हैं। इस वीडियो में भी उनके बिस्तर पर एक रिमोट दिखाई दे रहा है।
चौथा वीडियो, 21 सितंबर

तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के चौथे वीडियो में चार लोग उनके कमरे में मौजूद दिखाई दे रहे हैं और मंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति मंत्री की मसाज करने वाला है। वह उनके पैरों की मसाज कर रहा है। ऐसे ही एक और वीडियो में जैन की हैंड मराज की जा रही है।

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AAP के अन्य नेताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़ी खबरें
सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर, कहा- संविधान की वजह से जमानत; सुप्रीम कोर्ट बोला- सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार, 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के केस में जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने AAP कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा था कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। पूरी खबर पढ़ें…
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर की शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। वे 177 दिन बाद जेल से निकले। इससे पहले आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में केजरीवाल को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। पूरी खबर पढ़ें…
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