The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Pro-Ethic Style Developer Men’s Silk Kurta Pajama Set Wedding & Festive Indian Ethnic Wear (A-101)
Uri and MacKenzie Men’s Silk Blend Kurta Pyjama with Stylish Embroidered Ethnic Jacket
Rozhub Naturals Aloe Vera & Basil Handmade Soaps, 100 Gm (Pack Of 4)
Titan Ladies Neo-Ii Analog Rose Gold Dial Women’s Watch-NL2480KM01
BINSBARRY Humidifier for Room Moisture, Aroma Diffuser for Home, Mist Maker, Cool Mist Humidifier, Small Quiet Air Humidifier, Ultrasonic Essential Oil Diffuser Electric (Multicolour)
Fashion2wear Women’s Georgette Floral Digital Print Short Sleeve Full-Length Fit & Flare Long Gown Dress for Girls (LN-X9TQ-MN1D)
मॉब लिंचिंग पर राहुल बोले- मुसलमानों पर हमले जारी हैं: BJP सरकार में उपद्रवियों को छूट है, सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है
[ad_1]
- हिंदी समाचार
- राष्ट्रीय
- राहुल गांधी ने हरियाणा में गोमांस को लेकर भीड़ द्वारा हत्या और महाराष्ट्र में हमले को लेकर भाजपा की आलोचना की
नई दिल्ली29 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
राहुल का कहना है कि नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई वे जीतेंगे।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा साहस है। अल्पसंख्यकों और खास कर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है।
राहुल ने आगे कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की लड़ाई हम जीतेंगे।
राहुल बोले- भाजपा देश में डर का माहौल बना रही
राहुल का कहना है कि भाजपा पार्टी नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी की चढ़ रही है और देश में डर का माहौल बना रही है। भीड़ की शक्ल में अपराधी खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं और इन्हें भाजपा सरकार से छूट है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

राहुल गांधी ने 1 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे ट्वीट किया। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की मॉब लिंचिंग की घटनाओं की फोटो भी शेयर की है।
महाराष्ट्र में बीफ रखने के शक में ट्रेन में बुजुर्ग से मारपीट

घटना कुछ दिन पहले इगतपुरी के पास धुले एक्सप्रेस में घटी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग से मारपीट की घटना सामने आई। साथी पेसेंजर्स ने बुजुर्ग पर बीफ लेकर चलने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मारे और गालियां भी दीं। इस दौरान ट्रेन में बैठे बाकी लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे।
घटना कुछ दिन पहले इगतपुरी के पास धुले एक्सप्रेस में घटी थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद ठाणे GRP ने पांच से ज्यादा पैसेंजर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। AIMIM सांसद इम्तियाज जमील ने वीडियो शेयर करते हुए सरकार और पुलिस की निंदा की। पूरी खबर पढ़ें …
हरियाणा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गोमांस खाने का शक था

मारपीट का वीडियो 31 अगस्त को सामने आया, जिसमें कुछ लोग युवकों से मारपीट कर रहे हैं।
हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना 27 अगस्त की है। इसका वीडियो शनिवार (31 अगस्त) को सामने आया।
वीडियो में कुछ लोग युवक को लाठी-डंडों से पीट रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 29 अगस्त को 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग हैं। नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गोमाता के प्रति लोगों में श्रद्धा है। ऐसे में लोगों को ऐसे कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। पूरी खबर पढ़ें …
नए कानून में मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा
नए क्रिमिनल कानून में मॉब लिंचिंग पर अलग से कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत शरीर पर चोट पहुंचाने वाले क्राइम को धारा 100-146 तक का जिक्र है।
मॉब लिंचिंग के मामले में न्यूनतम 7 साल की कैद हो सकती है। इसमें उम्रकैद या फांसी की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है।
ये खबर भी पढ़ें …
SC जज बोले- समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा, नेता अपराधियों को फांसी देने का वादा करते हैं, जबकि फैसला लेना न्यायपालिका का काम

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अभय ओका ने रविवार को कहा कि समाज में ‘भीड़ तंत्र’ पैदा हो रहा है। जब कोई हादसा होता है, तो नेता इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे उस जगह जाते हैं और जनता से वादा करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन ये तय करना उनका काम नहीं है। ये फैसला लेने की ताकत सिर्फ न्यायपालिका के पास है। पूरी खबर पढ़ें …
[ad_2]
Related
Recent Posts
- हॉकी इंडिया ने सीनियर वूमेन नेशनल चैम्पियनशिप में पदोन्नति और आरोप प्रणाली का परिचय दिया
- देखो | तमिलनाडु के लोक कला का खजाना: कन्यान कूथु के अभिभावकों की कहानी
- मर्सिडीज मेबैक के वर्ग मूल्य में लक्जरी आराम और प्रदर्शन – परिचय में शामिल हैं
- यहाँ क्या ट्रम्प, ज़ेलेंस्की और वेंस ने ओवल ऑफिस में गर्म तर्क के दौरान कहा था
- बटलर ने इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान के रूप में इस्तीफा दे दिया





