नशे के 2 तस्करों को 10-10 साल की जेल: 2-2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, पुलिस ने 147 किलो डोडा-पोस्त किया था बरामद – Sirohi News

नशे के 2 तस्करों को 10-10 साल की जेल:  2-2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, पुलिस ने 147 किलो डोडा-पोस्त किया था बरामद – Sirohi News

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विशेष एनडीपीएस अदालत ने डोडा-पोस्त तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।

सिरोही की विशेष एनडीपीएस अदालत ने डोडा-पोस्त तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने बजरंगलाल और राजू मेवाड़ी को 10-10 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

रेवदर पुलिस थाने की टीम ने 2 मार्च 2019 को एक सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान महिंद्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली को जांच के लिए रोका। जांच में ट्रैक्टर की चेसिस के बीच हाइड्रोलिक जैक के चारों ओर बने एक बॉक्स से 147 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में ओमप्रकाश ने खुलासा किया कि उसने यह नशीला पदार्थ खेरवाड़ा, उदयपुर से राजू मेवाड़ी से लिया था। बजरंगलाल की सहमति से यह माल लाया जा रहा था और वह ट्रैक्टर की एस्कॉर्टिंग कर रहा था। विस्तृत जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला की ओर से पेश किए गए सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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