काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: निर्मल कांत

अद्यतन शुक्रवार, 22 नवंबर 2024 11:50 पूर्वाह्न IST

Kashi Vishwanath-Gyanvapi mosque case: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है।



काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति और एएसआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : पीटीआई



विस्तार


काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और मस्जिद प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने यह आदेश हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वजूखाना’ क्षेत्र का सर्वेक्षण एएसआई से कराने की मांग की है। बताया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था।

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