ई-प्रवासियों द्वारा स्वयं पंजीकरण / पीबीबीवाई पॉलिसी की ऑनलाइन खरीद

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विदेश में रोजगार के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रवासी प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) पॉलिसियां ​​खरीदने के लिए खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। यह सेवा विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

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