ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो कारावास को उचित ठहराए: केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा

ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो कारावास को उचित ठहराए: केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा

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नई दिल्ली

दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में जमानत का विरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यहां उच्च न्यायालय से कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें ‘झूठी और मनगढ़ंत कहानी’ में फंसाया है और उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर उन्हें और अधिक कारावास में रखना उचित ठहराया जा सके।

श्री केजरीवाल को 21 मार्च को धन शोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, तथा उसके बाद 26 जून को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा अनुरोध किये जाने के बाद 20 जून को निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी।

‘चुड़ैल-शिकार का शिकार’

130 पन्नों के जवाब में सीएम ने कहा कि वह एजेंसी द्वारा “जासूसी का शिकार” हुए हैं, जिसने अन्य सह-आरोपियों को उनकी जमानत पर “आपत्ति न करने” के बदले में उनके खिलाफ गवाही देने के लिए “दबाव” डाला और “प्रेरित” किया।

श्री केजरीवाल ने कहा कि निचली अदालत द्वारा पारित जमानत आदेश “न केवल तर्कपूर्ण था बल्कि प्रथम दृष्टया यह दिखाता है कि इसमें सोच-समझकर कदम उठाया गया था” और गिरफ्तारी “केवल एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से की गई थी”।

श्री केजरीवाल ने कहा, “केवल अभियोजन पक्ष की धारणाओं और काल्पनिक कल्पना के आधार पर जमानत के विवेकाधीन आदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, आदेश को रद्द करना न्याय की गंभीर विफलता के समान होगा।”

उन्होंने कहा कि 22 मार्च से 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत की अवधि के दौरान, “जांच अधिकारी द्वारा चल रही जांच से संबंधित कोई विशिष्ट/प्रासंगिक बात नहीं की गई और एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने और अपमानित करने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर उनकी आगे की कैद को उचित ठहराया जा सके।

उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है।

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