[ad_1] सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को संरक्षित रिज क्षेत्र के बाहर 422 पेड़ों को काटने की अनुमति देकर “पर्यावरण की सुरक्षा में संवेदनशीलता की कमी” दिखाई है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने संरक्षित रिज क्षेत्र