Rajasthan News : मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए जयपुर कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश, 31 जनवरी तक प्रभावी होंगे

Rajasthan News : मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए जयपुर कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश, 31 जनवरी तक प्रभावी होंगे

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राजस्थान
– फोटो : अमर उजाला

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मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में पक्षियों के घायल होने की घटनाओं के चलते जयपुर जिले में सुबह 6 से 8 बजे, शाम 5 बजे से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि हर साल इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं। जिले में (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार छोड़कर) पतंगबाजी से आमजन की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं।

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चाइनीज मांझे पर भी रहेगी रोक

जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे, प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे के निर्माण सहित उपयोग और उसकी बिक्री पर भी रोक लगाई है। गौरतलब है चाइनीज मांझे के उपयोग से कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें मांझे से गला कटने के चलते लोगों की जान तक जा चुकी है। धातु निर्मित इस मांझे के उपयोग से जान-माल के नुकसान की संभावना रहती है। जिला कलेक्टर के ये आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।

हर साल होता है सैकड़ों करोड़ का कारोबार

राजस्थान में मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा पतंगबाजी राजधानी जयपुर में की जाती है। संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए यहां करीब 30 हजार से ज्यादा दुकानें लगती हैं, जिनमें हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार होता है।

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