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NEET पेपर लीक- सुप्रीम कोर्ट का NTA को नोटिस: शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिले, बोले- कोर्ट जो भी कहेगा, हम करेंगे
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1 घंटे पहले
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कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को NEET UG पेपर लीक और इसकी CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि NTA दो हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
पिटीशनर हितेश सिंह कश्यप का आरोप है कि गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी।
कश्यप ने कहा कि इस सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार टीचर के पास से सभी 26 छात्रों की डीटेल मिली है। इसलिए इस मामले की CBI जांच जरूरी है।
वहीं, कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। प्रधान ने भरोसा दिया कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट के सामने पारदर्शिता से बात रखेंगे। कोर्ट जो भी आदेश देगा, उसका पालन करेंगे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा अच्छी हुई है, एक-दो जगह की घटना सामने आई है, इसकी इन्क्वायरी चल रही है। ये सब कोर्ट के संज्ञान में है। कोर्ट जो भी कहेगा, हम करेंगे।

NEET परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के साथ 9 जून को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए।
प्रधान बोले- कोर्ट जो भी कहेगा, हम करेंगे
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनके पेरेंट्स से भी मिला। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि सरकार पारदर्शी प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। 24 लाख एप्लीकेंट्स थे, 23 लाख 33 हजार विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। स्टूडेंट्स की कुछ शंकाएं सामने आई थीं।
प्रधान ने कहा कि 6 सेंटरों पर गड़बड़ियों बात भी सामने आई। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी आपत्ति आई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने का बोल दिया है। NEET को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में 41 पिटीशन लगी हैं।
हाईकोर्ट के मामले भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हों- NTA
स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्यों की हाईकोर्ट में NEET में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। NTA ने कहा है कि अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग फैसला सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है। इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।

7 राज्यों की हाईकोर्ट में सुनी जा रही हैं याचिकाएं
मध्य प्रदेश
जबलपुर हाईकोर्ट में भोपाल की निषिता सोनी और जबलपुर की अमिशी वर्मा ने मार्क्स मिसमैच होने को लेकर PIL दायर की।
- निषिता सोनी का कहना है कि NTA की आंसर की के मुताबिक उन्हें 617 मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन स्कोर कार्ड में उन्हें 340 नंबर मिले हैं।
- अमिशी वर्मा का दावा है कि उन्हें 615 से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। मार्क्स के इवैल्यूएशन में गड़बड़ी हुई है।
- अमिशी ने एक सेंटर से 6 टॉपर्स होने को लेकर जांच की मांग भी की है।
दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट में मोहम्मद फिरोज और श्रेयांशी ठाकुर ने आंसर की को चैलेंज किया है। वहीं, आदर्श राज गुप्ता ने बिहार में पेपर लीक की जांच को लेकर पिटीशन दायर की है। इसमें ये सवाल उठाए गए..
- बुकलेट कोड Q4 में क्वेश्चन नंबर 14, 127, 128 और 138 के लिए, NCERT सिलेबस के हिसाब से करेक्ट आंसर और NTA आंसर की का आंसर अलग है।
- बुकलेट कोड R5 क्वेश्चन 29 के दो सही जवाब हो सकते हैं।
- पटना में पेपर लीक होने की जांच होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़
बिलासपुर हाईकोर्ट में लिपिका सोनबोइर ने सेंटर पर क्वेश्चन पेपर देरी से मिलने के खिलाफ याचिका दायर की।
- सेंटर पर गलत सेट के क्वेश्चन पेपर बांटे गए। इस वजह से एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ।
- क्वेश्चन पेपर का नया सेट मिलने के बाद उसे सॉल्व करने के लिए अलग से समय नहीं दिया गया।
राजस्थान
केशव पारीख ने PIL में ये सवाल उठाए-
- NEET UG 2024 के लिए 9 फरवरी से 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हुए। फिर अचानक 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन री-ओपन क्यों किए गए?
- 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 कैसे मिले और इन में 6 हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं। क्या इसमें कोई धांधली हुई है?
- स्टूडेंट्स को 718 और 719 जैसा स्कोर कैसे मिला?
उत्तर-प्रदेश
लखनऊ की आयुषी पटेल ने कहा कि उनका रिजल्ट OMR शीट के फटे होने की वजह से जेनरेट नहीं हुआ। आयुषी ने मांग की-
- NTA के खिलाफ जांच बैठाई जाए, और
- NEET काउंसलिंग को कैंसिल किया जाए।
पश्चिम बंगाल
तन्मय चट्टोपाध्याय ने याचिका में सवाल उठाए गए-
- वर्तमान में NEET UG के लिए इस्तेमाल होने वाले मार्किंग सिस्टम में 718 और 719 मार्क्स मिलना असंभव है। तो ऐसा कैसे हुआ कि कुछ कैंडिडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स मिले?
कल रीएग्जाम के लिए NTA ने जारी किया था नोटिफिकेशन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET UG रीएग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार, NEET रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए रीएग्जाम होगा। एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा।

ईमेल के जरिए मिलेगी जानकारी
इस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स शामिल होने हैं, उन्हें NTA ईमेल के जरिए जानकारी भेजेगा। जारी नोटिस में NTA ने जानकारी दी है कि 1563 कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। इन सभी कैंडिडेट्स को उनके ओरिजिनल स्कोर ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को रीएग्जाम में शामिल होना है जिन्हें NTA का ईमेल आएगा।
केंद्र ने कोर्ट में रखा था रीएग्जाम का प्रस्ताव
याचिकाकर्ताओं ने NEET परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोरकार्ड निरस्त किए जाने चाहिए और इनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इन स्टूडेंट्स को उनके बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर भी बताए जाने चाहिए।
NEET एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। NTA के सुझावों को केंद्र ने कोर्ट में रखा। केंद्र ने कहा ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे। 1563 छात्रों के बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इनका रीएग्जाम 23 जून को होगा। रिजल्ट 30 जून से पहले घोषित होगा। इसके बाद बेंच ने ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति वाली याचिका का निपटारा कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में 13 जून की सुनवाई में क्या दलीलें दी गईं
- वरिष्ठ वकील जेसाई दीपक (अलख पांडेय के वकील): हमारी चिंता नीट का रिजल्ट आने से पहले और बाद के घटनाक्रम को लेकर है। अनुचित ढंग से कुछ छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रेस अंक दिए।
- कनु अग्रवाल (केंद्र व NTA की ओर से): जांच कमेटी ने ग्रेस अंक पाने वाले सभी 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द करने की सिफारिश की है। इनकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी।
- जस्टिस विक्रमनाथ: कोई छात्र दोबारा परीक्षा न देना चाहे तो? परिणाम घोषित होने के बाद बहुत से छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी।
- केंद्र : जो परीक्षा नहीं देना चाहते। उनके वास्तविक अंकों के आधार पर परिणाम दोबारा घोषित किया जाएगा। ग्रेस अंक हटाएंगे।
- जस्टिस मेहता : आप नियमों के विपरीत बात कर रहे हैं। 1563 का रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते।
- केंद्र : इसीलिए ग्रेस अंक वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द किया है।
- बालाजी (याचिकाकर्ता की ओर से): दोबारा परीक्षा कराने से तो भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। जिनके कम अंक आए हैं, वे भी कहेंगे कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए।
- जस्टिस विक्रमनाथ: नहीं, हर अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। यह केवल उन 1563 छात्रों के लिए होगा, जिन्हें समय के नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में ग्रेस अंक मिले। दोबारा परीक्षा ली तो क्या इन छात्रों की काउंसिलिंग पर फर्क पड़ेगा? काउंसिलिंग कब शुरू कर रहे हैं?
- कनु अग्रवाल: इन छात्रों को 2 विकल्प देंगे। एक विकल्प परीक्षा देने का, तो दूसरा परीक्षा न देने का। जो परीक्षा नहीं देना चाहते, उनके ग्रेस अंक हटाकर वास्तविक रूप से अर्जित अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। वहीं परीक्षा देने का विकल्प चुनने वालों का स्कोर बोर्ड रद्द किया जाएगा और नया परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा 23 जून को आयोजित कर 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिससे कि ये छात्र काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे
- वकील दीपक: उन छात्रों का क्या होगा? जो कोर्ट नहीं आए, पर वे भी समय के नुकसान के कारण प्रभावित हुए हैं।
- जस्टिस मेहता: इसका मतलब वे अंतिम क्षण तक इंतजार ही कर रहे हैं। माफ करना, मगर अब छात्र बहुत ज्यादा शिक्षित हैं। बेकार में याचिका का दायरा न बढ़ाएं।
1563 कैंडिडेट के स्कोरकार्ड निरस्त होने का असर
- देशभर के केवल छह केंद्रों-छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा व बलौदा, गुजरात के सूरत, चंडीगढ़, मेघालय और हरियाणा (झज्जर) के एक-एक सेंटर पर परीक्षा दे चुके 1563 छात्रों को ही 23 जून को फिर से मौका मिलेगा।
- 1563 छात्रों को मिले ग्रेस अंक वापस होने से अब रैंक-1 वाले छात्र 67 के स्थान पर 61 रह गए हैं। जिन दो छात्रों के 718 व 719 अंक आ गए थे, वे भी अब टॉप-100 वाली सूची से बाहर हो गए हैं।
- इस वर्ष 23,33,297 ने नीट दी थी और 13,16,268 क्वालिफाई हुए थे। अब इनमें से 790 छात्र कम हो जाएंगे क्योंकि ग्रेस अंक मिलने के चलते 1563 छात्रों में से 790 क्वालिफाई हो गए थे।
- फिजिक्स के एक सवाल में 2 सही विकल्प के चलते जिन 44 छात्रों के अंक 715 से 720 हो गए थे, उन्हें दोबारा परीक्षा नहीं देनी है। 13,373 छात्रों ने चुनौती दी थी, उन्हें 5 ग्रेस अंक मिले थे।
सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं…
- परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है।
- मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
- NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।
इनमें से गुरुवार को ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुनवाई हुई है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
खड़गे बोले- NEET घोटाले की जांच हो

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी। इसमें धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार हुआ है। परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र-छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है।
उन्होंने कहा- परीक्षा केंद्र और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो-पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। पिछले दस साल में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है।
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- पेपर लीक के कोई सबूत नहीं
केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘NTA पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके निर्णय का पालन करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।’ पूरी खबर पढ़ें…
काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर चुका है सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
हालांकि, SC ने NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और NTA को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने NEET UG 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से 4 हफ्ते में जवाब मांगा।

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