सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की प्रमुख धारा की वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की प्रमुख धारा की वैधता बरकरार रखी

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4:1 के बहुमत के फैसले से असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवासन की समस्या का एक राजनीतिक समाधान है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने अपने बहुमत के फैसले में कहा कि संसद के पास प्रावधान लागू करने की विधायी क्षमता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने धारा 6ए को असंवैधानिक ठहराने का असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया।

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