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पूजा हाईकोर्ट में बोलीं-सिलेक्शन रद्द होने का ऑर्डर नहीं मिला: UPSC ने कहा- 2 दिन में भेजेंगे; कोर्ट बोला- कैंसिलेशन को चुनौती दे सकती हैं
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नई दिल्ली22 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
पूजा खेडकर ने अपनी पर्सनल ऑडी कार पर भारत सरकार लिखवाया था। साथ ही लाल-नीली बत्ती भी लगवाई थी।
पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर ने IAS सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को याचिका लगाई थी, जिस पर 2 दिन बाद आज 7 अगस्त को सुनवाई हुई। कोर्ट में पूजा खेडकर की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सिलेक्शन कैंसिल होने की ऑर्डर कॉपी अभी तक पूजा को नहीं दिया गई है।
पूजा की वकील ने कहा कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर उम्मीदवारी रद्द करने की सूचना दी गई है। इस प्रेस रिलीज को रद्द करना चाहिए और ऑर्डर कॉपी देनी चाहिए। बिना ऑर्डर के हम ट्रिब्यूनल में UPSC के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते हैं।
इस पर UPSC की तरफ से वकील नरेश कौशिक ने कहा- पूजा खेडकर के ऑफिशियल एड्रेस की जानकारी नहीं थी। इसलिए प्रेस रिलीज जारी कर औपचारिक सूचना दी गई थी। हम 2 दिनों के अंदर पूजा की उम्मीदवारी रद्द होने की ऑर्डर कॉपी सौंप देंगे। यह कॉपी उनके पूर्व एड्रेस और उनकी ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।
इसके बाद मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि पूजा खेडकर UPSC के फैसले को उचित फोरम पर चुनौती दे सकती हैं।

यह बयान पूजा ने 15 जुलाई को दिया था।
गलत जानकारी देने पर UPSC ने सिलेक्शन रद्द किया था
2023 बैच की ट्रेनी IAS रहीं पूजा खेडकर पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने का आरोप था।
UPSC ने भी दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को दोषी माना था। 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद उनका पद छिन गया। उन पर भविष्य में UPSC का कोई भी एग्जाम देने पर रोक लगी है।

UPSC ने 31 जुलाई को बयान जारी कर पूजा खेडकर का सिलेक्शन रद्द करने की जानकारी दी थी।
UPSC ने बताया- पूजा को 2 बार समय दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया
- पूजा ने रूल्स तोड़े: UPSC ने 31 जुलाई को बयान जारी कर बताया कि पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के लिए 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना था, लेकिन उन्होंने अपने जवाब के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 4 अगस्त तक का समय मांगा। आयोग ने कहा, उन्हें फिर 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक समय दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।
- 15,000 डेटा की जांच की, यह पता नहीं चला कि पूजा ने कितने अटेम्प्ट्स दिए: खेडकर के केस के चलते UPSC ने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक रिकमेंड किए गए उम्मीदवारों के डेटा की जांच की। इसमें पाया गया कि उनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने CSE नियमों के तहत तय अटेम्प्ट से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए थे। मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का मामला एकमात्र था। उन्होंने कई बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदलकर परीक्षा दी थी, इसलिए UPSC की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) उनके अटेम्प्ट्स की संख्या का पता नहीं लगा सकी। UPSC अपनी SOP को और मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हों।
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी
UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा आरोपी पूजा खेडकर पर लगे आरोप गंभीर हैं। पूरी साजिश का खुलासा करने और इसमें अन्य लोगों के शामिल होने की पुष्टि के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।
मामला कैसे सामने आया- लाल बत्ती लगी ऑडी से ऑफिस पहुंचीं, सीनियर अफसर को धमकाया

पूजा अपनी पोस्टिंग के दौरान जिस ऑडी कार पर लाल-नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर घूमती थीं, उस पर 26 हजार रुपए का जुर्माना बकाया है।
पूजा पुणे में ट्रेनी अफसर की ट्रेनिंग ले रही थीं। इस दौरान उन पर सुविधाएं मांगने का आरोप लगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के चैंबर पर कब्जा करने की शिकायत भी सामने आई। वे अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और ‘महाराष्ट्र सरकार’ की प्लेट लगवाई।
पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे ने पूजा के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया था। इसके बाद मामले की जांच की गई तो पता चला कि उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई तो कई खुलासे हुए।


विकलांगता सर्टिफिकेट से भी विवाद

- विकलांगता सर्टिफिकेट में पूजा खेडकर का एड्रेस ‘प्लॉट नंबर 53, देहू अलंदी रोड, तलावडे, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे’ लिखा गया था। जबकि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है। पूजा की जिस ऑडी को जब्त किया गया था, वह इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
- सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था।
- विकलांग कोटे से UPSC में सिलेक्शन होने के बाद से पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। पूजा खेडकर ने 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट UPSC को सौंपे थे।
- पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा कर दिया।
- यशवंत राव चह्वाण मेमोरियल (YCM) अस्पताल ने साफ कर दिया है कि पूजा खेडकर का लोकोमीटर सर्टिफिकेट बनाने में कोई गलती नहीं हुई। सर्टिफिकेट में पूजा को 7% लोकोमीटर डिसेबिलिटी बताई गई थी। अस्पताल को पिंपरी चिंचवाड नगर निगम संचालित करता है।
- पूजा ने UPSC को दिए एक हलफनामे में दावा किया था कि वह मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है।
- कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली AIIMS में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था।
पूजा पर OBC नॉन-क्रीमीलेयर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप
पूजा पर माता-पिता के मैरिटल स्टेटस की जानकारी छिपाकर OBC नॉन-क्रीमीलेयर कोटे का फायदा उठाने का भी आरोप लगा है। पूजा के पिता दिलीप खेडकर रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। पूजा ने परिवार की संपत्ति 8 लाख से कम बताई थी।
पूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने माता-पिता के तलाक का दावा किया है। उनके पिता अब उनके साथ नहीं रहते, इसलिए वे अब OBC नॉन-क्रीमी लेयर के दायरे में आती हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक, UPSC ने पूजा के माता-पिता की मैरिटल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
पूजा खेडकर की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप, 14 दिन की हिरासत में भेजा

वायरल वीडियो में मनोरमा खेडकर के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। मनोरमा किसानों को डराती-धमकाती नजर आई थीं। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धडावली गांव की थी।
वहीं पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को किसानों को पिस्टल से धमकाने और जमीन हड़पने के आरोप में पुलिस ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। पुणे पुलिस ने उन्हें सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में मनोरमा जमीन को लेकर एक किसान को पिस्टल दिखाकर धमकाती हुई नजर आ रही थीं। वीडियो सामने के बाद जब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी तो वे फरार हो गईं।
वे रायगढ़ के महाड में एक लॉज में अपने ड्राइवर के साथ छुप गईं। उन्होंने ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। लॉज में रूम बुक करने के लिए मनोरमा ने फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने 18 जुलाई को उन्हें इस लॉज से गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 19 जुलाई को इसी मामले में पूजा खेडकर के पिता दिलीप कोंडीबा खेडकर को सेशन कोर्ट ने 25 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी थी।
ये खबरें भी पढ़ें…
IAS पूजा खेडकर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी:इनसे सालाना 42 लाख कमाई; जिस ऑडी पर लाल-नीली बत्ती लगवाई, उस पर 26 हजार का चालान

पूजा खेडकर करीब 17-22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन हैं। पूजा ने साल 2023 में जॉइनिंग से पहले सरकार को दिए अपनी अचल संपत्ति के ब्योरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के म्हालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 42 लाख 25 हजार रुपए और दूसरा प्लॉट 43 लाख 50 हजार रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
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