दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से शव आएगा भारत: लंदन में भारतीय हाई कमीशन नहीं दे रहा था NOC;  शव लाने के तय नियम नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से शव आएगा भारत:  लंदन में भारतीय हाई कमीशन नहीं दे रहा था NOC;  शव लाने के तय नियम नहीं

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नई दिल्ली14 मिनट पहले

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लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने मृतक के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण NOC देने से मना कर दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन को भारतीय मूल के मृतक का शव भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी किया है।

हाई कमीशन ने मृतक के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण NOC देने से मना कर दिया गया था। मृतक के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी नहीं था। मृतक अल्फी रिचर्ड वाट्स के पिता ने रिपैट्रिएशन प्रोसेस (शव को एक देश से दूसरे देश ले जाना) के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) में स्थानीय सांसद, काउंटी काउंसलर और अन्य अधिकारी पूरे प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, लेकिन हाई कमीशन के NOC ने देने के कारण रिपैट्रिएशन नहीं हो पा रहा है।

तय प्रोसेस न होने से अटकता है विदेश से शव का रिपैट्रिएशन
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि दुनिया भर में भारतीय राजनयिकों के दिशा-निर्देशों में समानता न होने से ऐसा मनमाना व्यवहार किया जाता है। मृतक की राष्ट्रीयता या OCI कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर कांसुलर सर्विस (दूतावास द्वारा विदेश में रहने वाले या यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को दी जाने वाली सर्विस) अलग-अलग नहीं होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सिंगापुर और यूएसए की तुलना में UK के भारतीय हाई कमीशन के अलग-अलग दिशा-निर्देश, कांसुलर सर्विस के बारे में चिंता पैदा करते हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए प्रक्रिया निश्चित करने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन शव भारत लाने के लिए OCI कार्ड मांगता है, जबकि अन्य भारतीय आयोग ऐसा नहीं करते। नियमों में भिन्नता इनके इस्तेमाल में मनमानी का संकेत देती है।

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