भर्ती प्रसंस्करण प्रणाली

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सिक्किम लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। आयोग में एक अध्यक्ष और एक या दो सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें सिक्किम लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1983 द्वारा शासित होती हैं।

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